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सेबी का मेहुल चोकसी को झटका, बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते में दिए गए कुर्की के ऑर्डर

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मेहुल चोकसी पर सेबी की कार्रवाई: आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ शेयर बाजार के नियामक सेबी ने बड़ा फैसला लिया है। सेबी ने मेहुल चोकसी के बैंक खाते, शेयर, म्युचुअल फंड की होल्डिंग को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। शेयर बाजार के नियामकों ने अक्टूबर 2022 में चोकसी पर जुर्माना लगाया था। जिसका भुगतान उसने अभी तक नहीं किया है। इसी वजह से सेबी ने अपने एसेट्स के कुर्की के ऑर्डर दिए हैं।

सेबी को मेहुल चोकसी से छंटाई 5.35 करोड़ रुपए की उगाही की थी। भगोड़े व्यवसायी ने अभी तक इस राशि का भुगतान नहीं किया है। जिसके बाद सेबी ने अपने बैंक खाते और स्टॉक और म्युचुअल फंडों को कुर्क करने के आदेश दिए।

सेबी ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयर के कारोबार से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर ये जुर्माना लगाया था। सेबी ने बुधवार को जो नोटिस जारी किए उनमें 5 करोड़ रुपये जुर्माना, 35 लाख रुपये वेग और 1,000 रुपये की लागत लागत शामिल है।

कुर्की के आदेश से पहले सेबी ने 18 मई को चोकसी को डिमांड नोटिस भेजा था जिसमें उसे 5.35 करोड़ रुपये सागर करने को कहा गया था। सेबी ने तब चेतावनी दी थी कि 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर बैंक एसेट्स की कुर्की के साथ गिरफ्तारी होगी।

मेहुल चोकसी गीताजंलि जेम्स के प्रमोटर होने के साथ कंपनी का एमडी – जिम्मेदार था। साथ ही वो दूसरे आर्थिक भगोड़े नीरव मोदी के रिश्ते में मामा लगता है। दोनों ही पर सरकारी क्षेत्र की बैंक पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इस घोटाले के 2018 में सामने आने के बाद मेहुल चोकसी और नीरव मोदी देश को छोड़कर विदेश भाग गए हैं। मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है तो नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसने भारत की प्रत्यर्पित याचिका को चुनौती दी है।

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