Shahjahanpur News: पत्नी की हत्या में दस वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
शाहजहांपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद राय ने पत्नी के गले में फंदा डालकर लटकाकर मार देने के दोषी पति को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर बाजार थाना क्षेत्र के गांव मऊ खालसा निवासी रामपाल ने आठ जून 2020 को रिपोर्ट लिखाई थी कि पांच साल पहले उन्होंने अपनी बेटी ओमवती का विवाह सिंधौली क्षेत्र के गांव पैना बुजुर्ग निवासी सुधील उर्फ सुधीर से किया था। शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। फिर भी उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आठ जून की सुबह दामाद सुधीर और उसके परिजनों ने बेटी के गले में फंदा डालकर लटका दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वादी की तहरीर पर पुलिस ने पति सुधीर, जेठ सुनील, देवर सोबरन, सास रामबेटी, चचिया ससुर रामदयाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने पति सुधीर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील आशीष त्रिपाठी के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पति को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
पत्नी पर जानलेवा हमले में सात साल के कारावास की सजा : नवम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के दोषी पति को सात साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रतिभा गुप्ता ने सदर थाने में तहरीर दी थी कि वह ओसीएफ में टेलर के पद पर कार्यरत हैं और पति विमल गुप्ता व बच्चों के साथ क्वार्टर में रहती हैं। पति कोई काम नहीं करता और शराब पीने का आदी है। पति छोटी-बड़ी बातों पर उन्हें और बच्चों को पीटता है। एक जुलाई 2010 को उसके पति ने बेटे को पीटा था। जब वह घर आई तो उसने बेटे को पीटने का विरोध किया। इस पर पति ने जान से मारने की नीयत से उस पर तेजाब फेंक दिया। इससे उसके पैर जल गए। ओसीएफ अस्पताल में उसका इलाज किया गया। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने तीन जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिवेदी के तर्क सुनने के बाद पति विमल कुमार गुप्ता को दोषी माना। उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
हमले में तीन वर्ष के कारावास की सजा : नवम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने हमले के एक मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रफीउल्ला ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि मोहल्ला बाडूजई पेशावरी निवासी उसका भाई वसीउल्ला चार अगस्त 2021 को सुबह दस बजे गालियां देते हुए उसकी दुकान में घुस आया। उसने धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला कर दिया। इससे उसके गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वसीउल्ला के कब्जे से सब्जी काटने वाली छुरी बरामद कर ली थी। अदालत ने वसीउल्ला को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

