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Shahjahanpur News: अवैध रूप से चल रहे स्कूली वाहनों के संचालन पर प्रशासन सख्त

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Administration strict on illegal operation of school vehicles

शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त स्कूली वैन। स्रोत-जागरुक पाठक (फाइल फो

0 परिवहन विभाग ने बिना मानक चलने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी की

0 एक नवंबर से शुरू होगा अभियान, सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। जिले बदायूं में वैन और बस की टक्कर के चलते चार बच्चों समेत पांच लोगों की मौत के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। बिना मानक और नियमों को दरकिनार कर दौड़ रहे वाहनाें पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक नवंबर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

जिले में वैन, स्कूली बस आदि 335 वाहन एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं। मानक को पूर्ण कराने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया। इसके बाद भी तमाम वाहन नियमों को दरकिनार कर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभावकों द्वारा लगाई निजी वैन मानकों पर खरी नहीं उतर रहीं।

बृहस्पतिवार को मीरानपुर कटरा में नेशनल हाईवे पर स्कूली वैन में ट्रक की टक्कर लगने से नौ बच्चे जख्मी हो गए थे। सोमवार को बदायूं जिले में वैन सवार चार बच्चों समेत पांच लोगों की मौत के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

एआरटीओ प्रवर्तन शांतिभूषण पांडेय ने बताया कि एक अक्तूबर से स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी। बिना मानक चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं मानक

-वाहन का फिटनेस, परमिट और चालक के पास अनिवार्य रूप से लाइसेंस होना चाहिए।

-प्रत्येक स्कूली बस व वैन में सीसीटीवी कैमरे लगे होना चाहिए।

-वाहन में फायर सेफ्टी के सारे इंतजाम करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

-स्कूली वाहन का चालक वर्दी में हो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर व नेम प्लेट हो।

-शिक्षा संस्थान की बस का रंग पीला व उस पर विद्यालय का नाम लिखा हो।

-सभी सीटों में सीट बेल्ट, प्रेशर या मल्टीटोन हॉर्न के बजाए अलार्म घंटी लगी होना चाहिए, जो आपातकाल में प्रयोग हो सके।

दस ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की

एआरटीओ शांतिभूषण पांडेय ने रविवार की रात दस ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की। इसमें बंडा में दो, खुटार, सिंधौली, पिपरोला और पुवायां रोड पर कार्रवाई की गई। सोमवार को तीन वाहनों का चालान कर दिया गया।

स्कूली बच्चों का परिवहन केवल मानक के अनुरूप वाहनों पर ही कराया जाए। वाहन के सारे कागज पूर्ण होने चाहिए। निजी वाहन का संचालन बिना परमिट के नहीं कराएं। एक नवंबर से बिना मानक के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।

– शांतिभूषण पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन


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