Shahjahanpur News: गोली मारकर हत्या में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा
शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विनीत कुमार गुप्ता 20 नवंबर 2014 की दोपहर अपने भाई प्रदीप गुप्ता के साथ तिलहर के मोहल्ला बहादुरगंज में दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय सचिन गुप्ता और उसका भाई राजीव गुप्ता, पिता रज्जन गुप्ता और चचेरा भाई अनुज गुप्ता आ गए। रज्जन गुप्ता ने उसके भाई प्रदीप को दुकान के बाहर बुलाया।
रज्जन ने भाई से कहा कि उसे यह दुकान अभी इसी वक्त चाहिए। तुम अपना सामान हटा लो। उसके भाई ने दुकान खाली करने की बात कही। तभी अनुज ने कहा कि देखते क्या हो, मार दो। सचिन गुप्ता ने तमंचे से प्रदीप के सिर पर गोली मार दी। जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर सचिन, राजीव, रज्जन, अनुज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सात गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्क सुनने के बाद सचिन गुप्ता को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील शिवकुमार सिंह चौहान ने बताया कि राजीव, रज्जन और अनुज कुमार के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में अलग से विचाराधीन है।