Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास
शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभय प्रताप सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20500-20500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र की महिला ने सेहरामऊ दक्षिणी थाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि दस जून 2023 को वह अपनी बेटी के साथ बहन की लड़की की शादी में शामिल होने एक गांव में गईं थी। उसकी बेटी को हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव टडेर कंधियापुर गांव का विवेक उर्फ बब्बी बहाने से बुलाकर गांव के बाहर ले गया।
यहां विवेक और बादशाहनगर के सुधीर ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे पीटा। काफी देर तक बेटी के वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो वह बगिया में पड़ी मिली। पुलिस ने सुधीर और विवेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह के तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सुधीर और विवेक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।