Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में सगे भाइयों समेत तीन को 20 साल की सजा
शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने दुष्कर्म के एक मुकदमे में दोषी दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 46-46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए नियमानुसार प्रदान करने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, निगोही थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई थी कि चार नवंबर 2014 को शाम छह बजे 17 साल की बेटी शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। तभी गांव के सोनपाल, उसके भाई धर्मपाल और आकाश उसकी बेटी को तमंचा दिखाकर गन्ने के खेत में ले गए। पुत्री के विरोध करने पर उसे मारा-पीटा और कपड़े फाड़ दिए। उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोनपाल, धर्मपाल और आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजे। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील दिलीप चौहान, संजीव कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सोनपाल, धर्मपाल और आकाश को दोषी माना। तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।