Shahjahanpur News: तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमला करने के मुकदमे में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 18000-18000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमे का ट्रायल शुरू होने के एक महीने में ही अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
सरकारी वकील श्रीपाल वर्मा ने बताया कि मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव सबलपुर निवासी कृष्णपाल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 22 नवंबर 2022 को वह अपने घर में हरिपाल, रामवीर के साथ आंगन में बैठा था। दोपहर दो बजे गांव का पुष्पेंद्र, उसका भाई धर्मेंद्र और छोटू तमंचा लेकर आ गए और गालियां देते हुए फायर कर दिया।
गोली लगने पर कृष्णपाल भागा तो दूसरा फायर धर्मेंद्र ने कर दिया जो उसकी पीठ पर लगा। ललकारने पर वे लोग वहां से भाग गए। भागते समय हमलावरों ने कहा कि उसने उन लोगों को तमंचे समेत पुलिस से पकड़वाया था, इसलिए उसे जान से मार देंगे। वादी की तहरीर के आधार पर पुष्पेंद्र, धर्मेंद्र और छोटू के खिलाफ पुलिस ने 26 नवंबर 2022 को केस दर्ज कर लिया।
वर्मा ने बताया कि 27 अक्तूबर 2023 को मुकदमे का ट्रायल अदालत में शुरू हुआ। पहली गवाही 31 अक्तूबर को अदालत में हुई। इसके बाद चार नवंबर, छह नवंबर, आठ नवंबर और 21 नवंबर को अदालत में गवाह पेश हुए। गवाहों के बयानात और वर्मा के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने धर्मेंद्र, पुष्पेंद्र और छोटू को दोषी माना। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताया कि शाहजहांपुर में पहली बार इतने कम समय के ट्रायल में फैसला आया है। वर्मा ने बताया कि अदालत में उन्होंने सजा के लिए तर्क रखा था कि दोषियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वे पेशेवर अपराधी हैं। इसलिए दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।