1 हजार 500 से ज्यादा सहबद्धों की मदद के लिए उठाया खास कदम, दिए गए ये चार उपाय
सहकारी बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 हजार 514 शहरी भागीदारों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखते हुए चार प्रमुख उपायों को नोट किया है। इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लोन को पूरा करने के लिए दो साल का समय दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि देश में 1,514 शहरी सहयोगी (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मल सिताररामन और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रहरी के साथ विस्तार से चर्चा हुई है।
अधिकतम पांच संबद्धता की अनुमति
इस बैठक के बाद आरबीआई ने शहरी सहयोगियों को मजबूत करने के लिए इन महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया है। मंत्रालय ने प्राधिकरण की ओर से नोटिफाई किए गए चार उपायों को सूचीबद्ध किया है। इसके तहत अब शहरी भागीदार बैंक पिछले वित्तीय वर्ष में पेंशन की संख्या के 10 प्रतिशत तक यानी अधिकतम 5 आवेदन की पूर्व अनुमति के बिना नए लोग नहीं भर सकते हैं।
आरबीआई की सूचनाओं में और क्या मिला अनुमत
शहरी साथी साथी की पॉलिसी के लिए आपका बोर्ड की ओर से अप्रूव करवाना और वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से आपकी (FSWM) स्थिति का पालन करना होगा। यूसीबी कॉमर्शियल शेयरों के समान एकमुश्त सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने यूसीबी सहित सभी एक-दूसरे के साथ समझौते के लिए इस पहलू को नियंत्रित करने के ढांचे को जोड़ा है।
ऋण निपटान के लिए दो साल का समय
अब बैंक पार्टनर बोर्ड समझौता के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ घोषणाओं के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। माइक्रोग्राम ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र लोन (पीएसएल) शर्त को दो साल यानी 31 मार्च, 2026 तक हासिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा राशि, यदि कोई हो, को भी यूसीबी को वापस कर दिया जाएगा।
मंत्रालय ने क्या कहा
मंत्रालय ने अपने बयानों में कहा है कि कामर्शियल राशियों के विपरीत, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, उन्हें इस मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज्ञाकारी ही में एक ग्रहणशील अधिकारी भी शामिल होता है। ये सबसे पहले यूसीबी को देख रहे हैं और उभर रहे हैं।
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