सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों को राहत दी, कर अधिकारियों की मनमानी करने लगे
आयकर विभाग (आयकर विभाग) टैक्स चोरी (टैक्स चोरी) को पकड़ने के लिए दावा व तलाशी अभियान चलता रहता है। ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 153ए (आईटी एक्ट सेक्शन 153ए) के तहत करदाता की आय को नहीं जा सकता है, अगर तलाशी के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा ये विकल्प
ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला अंशदाताओं को बड़ी राहत प्रदान कर सकता है। वहीं इसके साथ-साथ इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसे मामलों में कर विभाग की मनमानी कम होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का विकल्प खुला छोड़ दिया है कि अगर बाद में कोई ठोस सबूत निकलकर सामने आता है, तो ऐसे में कर विभाग कर चोरी के मामले को फिर से खोला जा सकता है।
खोल नहीं सकते ऐसे मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुलेख कानून की धारा 153A के तहत जिन मामलों में असेसमेंट पूरी तरह से चुकाया गया है, उन्हें अनुबद्ध विभाग फिर से नहीं भरा जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर चारा या ज़ब्ती अभियान के दौरान कोई ठोस सबूत मिले हैं तो ही री-असेसमेंट ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं।
कम हो जाएगा मनमानी
सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कहते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। यह निर्णय ब्रोकर शाह और मित्र सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनाया। उन्होंने कहा कि री-असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके करदाताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे संबंधित योगदानकर्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ अधिकारियों द्वारा इस निर्णय के आधार पर रोटेट री-असेसमेंट में कमी की आशा की जाती है।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 153ए क्या है?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 153ए उस व्यक्ति की नौकरी तय करने की प्रक्रिया बताती है, जिसकी तलाशी ली गई है। इसका उद्देश्य अघोषित आय को टैक्स के दायरे में लाना है। मामलों को टैक्स एक्ट की धारा 147 व 148 के तहत फिर से खोला जा सकता है।
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