सेविंग और सवालों को लेकर 1 जून से बदल रहा ये नियम, जानें क्या करें बैंक
लावारिस जमा: 1 जून से सेविंग और सवालों में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर होगा। इसके लिए आरबीआई ने 100 दिन 100 अभियान शुरू किया है। इस राशि को इस समय सीमा में इस जमा राशि को सेटल करना होगा।
आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सेविंग और जिम्मेवारी में 10 साल से बिना संचालित किए राशि बची है या मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के भीतर किसी ने दावा नहीं किया है तो उसे एक अनाक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में माना जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से इसे संतों को सेटल करना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट की ओर से वेब पोर्टल बनाया गया है
इस राशि को संबंधित प्राधिकरण के तहत बनाए गए पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता (DEA) फंड में शामिल किया जाता है। हाल ही में कई प्रमाणपत्रों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया था। अप्रैल 2023 में प्राधिकरण ने मौजूदा एक्लेम्ड डिपॉजिट को देखते हुए उसकी सही स्थिति को वापस देने की बात कही थी। इस वजह से आरबीआई ने हाल ही में कई साइट्स में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला लिया था। सब्सक्राइबर के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने अप्रैल में कहा था कि यह अनुक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए यह वेब पोर्टल तीन से चार महीने में तैयार होने की उम्मीद है।
1 जून 2023 से शुरू होगा अभियान
इसके बाद 12 मई को प्राधिकरण ने इन अचल जमा पूंजी का पता लगाने के लिए ‘100 दिन 100 भुगतान’ अभियान की घोषणा की। इसके तहत देश के हर जिले में हर बैंक को केवल 100 दिनों के भीतर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करना होगा। साइट को यह अभियान 1 जून 2023 से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। समग्र समय-समय पर जागरूकता अभियान के माध्यम से ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट का दावा करने के लिए संबंधित बैंक की पहचान करना और उससे संपर्क करने के लिए अप्रोच कर रहा है।
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