Rampur News: जनपद में धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं निकाला जाएगा कोई जुलूस
रामपुर।जनपद में बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ बकरीद और मोहर्रम के त्योहार को देखते हुए 30 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब विभिन्न जगह धरना प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा बिना अनुमति नहीं निकाली जाएगी। शांतिभंग की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट लालता प्रसाद शाक्य ने बताया कि परीक्षा के दौरान अधिकृत अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति का 200 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, सेल्यूलर फोन, पेजर तथा मोबाइल फोन, आईटी गजेटस अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक संयत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका होने वाली हो उससे वर्जित रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति और राजनीतिक दल बिना पूर्व अनुमति के कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम पदयात्रा, विजयोत्सव, धरना प्रदर्शन आदि आयोजित नहीं करेगा। इसके अलावा मोहर्रम और बकरीद पर किसी भी प्रकार से अनुशासन नहीं तोड़ा जाएगा। यदि नियम टूटते हैं तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

