Bareilly News: होटल संचालकों पर दोहरी मार… कोर्ट में करेंगे फरियाद
बरेली। भूगर्भ जल दोहन के लिए होटल संचालकों को पहले ही 10-10 लाख रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। अब नगर निगम ने सबमर्सिबल लगाने पर एनओसी लेने का नियम बनाया है। इस पर होटेलियर वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधिक टीम बनाकर प्रकरण को कोर्ट ले जाने पर पदाधिकारियों की सहमति मांगी है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना का कहना है कि होटल, रेस्त्रां, बैंक्वेट हाल संचालन के लिए नगर निगम के निर्णय के बाद एक ही कार्य के लिए अब सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी और नगर निगम से अलग-अलग एनओसी लेनी होगी। दोनों को अलग भुगतान भी करना होगा। लिहाजा, संबंधित निर्णय सही नहीं कहा जा सका। इसके लिए सरकार को नीतिगत निर्णय लेना होगा। जल्द ही इस प्रकरण पर संगठन की बैठक कर सभी विभागाें का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
हैरत… कितने शुल्क अदा करेंगे संचालक
एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक संबंधित निर्णय से होटल संचालन कठिन हो जाएगा। संचालक को एक ही वस्तु उपभोग के लिए कई बार टैक्स देना होगा। इसमें पानी के लिए नगर निगम को वाटर टैक्स, सबमर्सिबल लगाने के लिए नगर निगम में पंजीकरण शुल्क, फिर हर साल नवीनीकरण शुल्क। उधर, सेंट्रल ग्राउंडवाटर अथॉरिटी की ओर से भी सबमर्सिबल पर एनओसी शुल्क, जितना पानी निकालेंगे उस पर अलग शुल्क। ऐसे में अब विरोध करना ही विकल्प बचा है।



