Budaun News: छेड़खानी में युवक को तीन साल की कैद
वादी और गवाह बयान से मुकरे, कोर्ट ने दोषी ठहराया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। तीन साल पहले किशोरी से छेड़खानी के मामले में नामजद युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना मुजरिया क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 12 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पुत्री और पत्नी खेतों में घास छीलने गईं थीं। थाना क्षेत्र के गांव मिश्रीपुर मकुईया निवासी देवेंद्र ने उसकी पुत्री को बुरी नीयत से पकड़ लिया।
पुत्री के शोर मचाने पर पास में घास छील रही उसकी मां मौके पर आ गई। सभी के शोर मचाने पर आरोपी देवेंद्र मौके से भाग गया। पुलिस ने देवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान वादी और गवाह ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ गवाही नहीं दी।
स्पेशल जज दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष की अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने देवेंद्र को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।