Budaun News: दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा
पीलीभीत। बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) छांगुर राम ने आरोपी को दोषी पाते हुए बीस वर्ष की सजा से दंडित किया है, साथ ही तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि भी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। वहीं दो आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोषमुक्त किया गया।
एक गांव की पीड़िता ने थाना अमरिया में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह चार सितंबर 2021 को अपने जीजा के साथ मेहमानी से आ रही थी। रास्ते में गन्ने के खेत में लघुशंका करने गई, तभी तीन व्यक्ति मोटर साइकिल से आए और उसे गन्ने के खेत में ले गए। तीनों ने उससे दुष्कर्म किया।
शोर पर उसके जीजा आ गए, तो उनसे भी मारपीट कर मोबाइल और रुपये छीन लिए गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बलबीर सिंह उर्फ बाबा सिंह उर्फ बीरु, बलजीत सिंह उर्फ बबलू और जीशान अली को विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कई गवाह पेश किए। वही आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बलजीत सिंह उर्फ बबलू को दोषी पाते हुए दंडित किया। वहीं दो आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोषमुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।