रामपुर

UP: आजम खां, बेटे अबदुल्ला और पत्नी को 7 साल की सजा, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

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Abdullah Azam two birth certificate case Azam Khan Abdullah and Dr. Tanzin Fatma found guilty

कोर्ट में पहुंचे आजम खां, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फात्मा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम उनके पिता आजम खां और उनकी मां डा. तंजीन फात्मा को सात सात साल की कैद और 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

इससे पहले, बुधवार को ही कोर्ट ने मामले में तीनों को दोषी करार दिया था। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 

लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में इन इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया। 


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