रामपुर

Azam Khan: पूरा परिवार 7 साल के लिए सलाखों के पीछे, वो केस जिसने आजम से बहुत कुछ छीन लिया; जानिए क्या है मामला

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SP Leader Azam Khan and His Family Convicted in Fake Birth Certificate Case News in Hindi

कोर्ट में पहुंचे आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फात्मा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, पत्नी तंजीम फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाई है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे।

आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को ही कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 

लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

30 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट का फैसला

पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट 30 गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 

 


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