Rampur News: आजम-अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
रामपुर। अधिवक्ता के निधन के कारण वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया, जिसके चलते जौहर यूनिवर्सिटी में पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना कर चार्जशीटकोर्ट में दाखिल कर चुकी है।
आरोपी अनवार व सालिम को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में आजम और अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद स्थायी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता की मौत हो जाने के बाद वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया। इसके चलते सुनवाई टल गई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि अब सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी। दूसरी ओर टांडा थाने में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज दलित उत्पीड़न के मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।