बदायूं
Budaun News: बिना लाइसेंस आतिशबाजी बेची तो होगी कार्रवाई
बदायूं। डीएम मनोज कुमार ने कहा है कि दीपावली के दृष्टिगत आतिशबाजी विक्रय के लिए 10 से 12 नवंबर तक अस्थायी दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। उन्होंने सभी एसडीएम, सीओ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) को अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं जांच करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने कहा है कि अधिकारी चेक करें कि उनके क्षेत्र में बिना अस्थायी लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाए तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लाइसेंस निर्गत होने के उपरांत सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर यह भी देख लें कि नियमों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। संवाद



