Rampur News: पूर्व विधायक यूसुफ अली कोर्ट से बरी
रामपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के एक और मामले में बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक यूसुफ अली को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला भोट क्षेत्र का है। 2012 में विधानसभा चुनाव में अली यूसुफ अली बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके बैनर व पोस्टर सरकारी भवनों व बिजली के खंभों पर लगे हुए थे, जिस पर भोट में तैनात थानाध्यक्ष चरन सिंह ने भोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई सुबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को झूठा बताया गया। अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक यूसुफ अली को बरी कर दिया गया। इससे पहले भी उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के कई मामलों में राहत मिल चुकी है।

