Rampur News: सजा के खिलाफ आजम, अब्दुल्ला और तजीन की अपील पर नहीं हुई सुनवाई
रामपुर। बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सेशन कोर्ट में दायर अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई चार दिसंबर को होगी। सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्तूबर को अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अब तीनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने अपने अधिवक्ता जुबैर अहमद खां के माध्यम से 16 नवंबर को जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी की कोर्ट में अपील दायर की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता के निधन और न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।
डूंगरपुर के चार मामलों में भी सुनवाई टली
रामपुर। डूंगरपुर के चार मामलों में भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। गंज पुलिस ने 2019 में डूगंरपुर की बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट, लूटपाट और डकैती जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था। यह मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब इन मामलों की सुनवाई पांच व छह दिसंबर को होगी।