रामपुर

Azam Khan News: आजम और अब्दुल्ला को कोर्ट से फिर झटका, जौहर यूनिवर्सिटी से सरकारी मशीन मामले में याचिका खारिज

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Azam and Abdullah got another shock from court, petition Jauhar University government machine case rejected

कोर्ट में पहुंचे आजम खां, अब्दुल्ला आजम (file)
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


जौहर यूनिवर्सिटी में पालिका सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत का पर्याप्त आधार न होने पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी।

इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।

इस मामले में आरोपी अनवार व सालिम को जमानत मिल चुकी है,जबकि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने जमानत के लिए एमपी-एमए़लए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना व एडीजीसी सीमा राणा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जौहर विश्वविद्यालय से स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मशीन बरामद हुई है और आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकाॅर्ड है। 

लिहाजा जमानत निरस्त की जाए, जबकि आजम खां के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज किया है। पालिका की मशीन उनके कब्जे से बरामद नहीं हुई है और न ही पत्रावली पर सुबूत मौजूद हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन ट्रायल डाॅ. विजय कुमार ने आजम खां और अब्दुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी।

यह है मामला

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को निशानदेही पर जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 

आजम ने तीन और मामलों में तुड़वाई जमानत

दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ.तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने तीन और मामलों में अपनी जमानत तुड़वा ली है। तीन दिन में नौ मामलों में जमानत तुड़वाई जा चुकी है।

यहां बताते चलें कि सपा नेता आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डाॅ.तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। यह सभी लोग अलग-अलग जेल में सजा काट रहे हैं।

सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और तजीन फात्मा रामपुर जेल में हैं। 18 अक्तूबर से जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने 25 और मामलों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तुड़वाने का प्रार्थनापत्र दिया।

जिसमें से अब तक नौ मामलों में जमानत टूट चुकी हैं। मंगलवार को तीन और मामलों में जमानत तुड़वाने को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। कोर्ट ने उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खां के अधिवक्ता ने 25 मुकदमों में जमानत तुड़वाने को प्रार्थना पत्र दिया है,जिसमें से मंगलवार को तीन मामलों में जमानत तुड़वाई गई। जिन मामलों में जमानत तुड़वाई गई उनमें किसानों की जमीन कब्जाने के तीन मामले शामिल हैं।

पासपोर्ट मामले में सुनवाई टली

सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में गवाह तो कोर्ट पहुंचे,लेकिन उनकी गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

आजम की अपील पर सुनवाई 15 को होगी

सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ.तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा सात साल की सजा सुनाए जाने के मामले में दायर अपील पर मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। दूसरी ओर पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।


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