Bareilly News: रिश्वत लेने के आरोपी जेई की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी जेई की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दी।
अमरोहा निवासी प्रमोद कुमार ने खेत पर नलकूप के लिए कनेक्शन का आवेदन किया था। आरोप है जेई ने अखिलेश सिंह ने कनेक्शन देने के लिए बीस हजार रुपये की रिश्वत मांगी। अखिलेश ने दस हजार रुपये पहले और दस हजार रुपये कनेक्शन के बाद देने की पेशकश की। इधर, प्रमोद ने प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद को पत्र लिखकर जेई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने अमरोहा पहुंचकर और जाल बिछाकर जेई अखिलेश को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। जेई के खिलाफ अमरोहा देहात थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जेई की छवि भ्रष्ट लोकसेवक की है। अगर घटना की वीडियोग्राफी कराई जाती तो वह रिश्वत नहीं लेता। अभियोजक ने तर्क दिया कि अभी मुकदमे की विवेचना जारी है, ऐसे में जमानत देने का आधार नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायालय बरेली ने जेई की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो



