Bareilly News: जानलेवा हमले के दोषी को चार साल की कैद
बरेली। जानलेवा हमला करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। घटना भुता थाना क्षेत्र की है।
शांति देवी ने लिखाई गई रिपोर्ट में बताया कि 24 अक्तूबर 2016 को वह अपने मायके गांव दौलतपुर करैना आई हुई थीं। शाम सात बजे उनके पति हरीश कुमार वहां से अपने घर जा रहे थे। उनके साथ शांति के पिता रामचंद्र व भाई कुंदनलाल भी थे। हरीश कुमार गांव में स्थित दुकान पर कुछ सौदा खरीदने लगे। तभी गांव के ताराचंद उर्फ झांझन लाल ने हरीश कुमार के सिर में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया।
अभियोजन की ओर से सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त ताराचंद उर्फ झांझन लाल को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
रिश्वत लेने के आरोपी लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। रिश्वत लेने के आरोपी नगीना बिजनौर के लेखपाल की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट प्रण विजय सिंह की अदालत ने खारिज कर दी।
नगीना के ऋषिपाल ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद में अर्जी देकर बताया था कि उनकी पुत्रवधू रंजना रानी ने तहसील नगीना में कृषि भूमि खरीदी थी। उसकी दाखिल खारिज के लिए लेखपाल जगपाल सिंह 20 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत पर ट्रैप टीम ने 25 सितंबर को आरोपी लेखपाल को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई। सरकारी वकील पंकज महंत ने इसका विरोध किया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद



