Bareilly News: फर्जी जमानती तस्दीक करने के मामले में एसओ सुभाषनगर तलब
बरेली। संंजीव गर्ग हत्याकांड के मामले में अभियुक्त का फर्जी जमानती तस्दीक करने के आरोप में कोर्ट ने एसओ सुभाषनगर को तलब करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा ने किया।
कारोबारी संजीव गर्ग की हत्या के मामले में अभियुक्त राजवीर उर्फ सरपंच को 14 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। राजवीर की जमानत के लिए रवींद्र पाल सिंह व जीतेंद्र पाल सिंह के जमानत नामे दाखिल किए गए। इनको सत्यापन के लिए थाना सुभाषनगर भेजा गया । इस बारे में सब इंस्पेक्टर श्रीनाथ शर्मा ने 27 नवंबर को रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर जमानतियों को सही मानते हुए कोर्ट ने अभियुक्त राजवीर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
22 मई को जमानती रवींद्र पाल की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि न तो वह अभियुक्त को जानता है और न ही उसने जमानत ली है।उसकी ओर से फर्जी जमानत नामे दाखिल किए गए हैं। जब उसने अपनी खतौनी ली तो उसे इस बात की जानकारी हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानती रवींद्र पाल सिंह की सत्यापन आख्या थाना सुभाषनगर से इस अदालत में भेजी गई थी। कोर्ट ने इंस्पेक्टर सुभाषनगर को तलब करते हुए 27 जून तक स्पष्टीकरण मांगा है।



