आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
एचएसबीसी बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय रिजर्व बैंक) कई बार चेतावनी की अनदेखी करने के कारण संतों पर कार्रवाई करता है। ताजा मामला एचएसबीसी बैंक का सामने आया है, जिस पर रिजर्व बैंक ने 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर उचित क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 (CIC नियम) का उल्लंघन किया गया है। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है।
क्रेडिट कार्ड के बारे में एचएसबीसी बैंक ने गलत जानकारी दी
सेंट्रल बैंक ने बताया कि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HSBC) बैंक ने चार क्रेडिट सूचना प्राधिकरण को जीरो छोड़े क्रेडिट कार्ड के बारे में गलत जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि रिस्क लॉज रिपोर्ट की जांच से यह भी पता चला है कि बैंक ने अपना एक्सपायर हो चुका क्रेडिट कार्ड की भी गलत जानकारी पेश की थी। ऐसे में बैंक पर कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ने 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक एचएसबीसी बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए 31 मार्च, 2021 तक रिजर्व बैंक की निगरानी के लिए जांच की गई थी। इस जांच में यह पता चला कि बैंक क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई शिकायतें नहीं जा रही हैं।
एचएसबीसी बैंक को नोटिस जारी किया गया था
एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) को सेंट्रल बैंक की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें बैंक से पूछा गया है कि उसने सीआईसी की आशंका की अनदेखी करते हुए सही जानकारी नहीं दी है। ऐसे में रिजर्व बैंक एचएसबीसी पर जुर्माना लगा रहा है। बैंक द्वारा मौखिक और लिखित और एक व्यक्तिगत सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने चेतावनी के उल्लंघन को देखते हुए बैंक पर पूरे 1.73 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दस्तावेजों ने कहा है कि यह म्यूचुअल बैंक पर चिंताओं की अनदेखी के कारण लगाया गया है और केंद्रीय बैंक का कोई इरादा नहीं है कि वह बैंक के ग्राहकों के साथ चार्ज पर किसी तरह का हस्तक्षेप करे
इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने 8 मई को यह सूचना दी थी कि शिकायत की अनदेखी करने के कारण दो को पंजीकृत शेयरधारकों शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। त्रिचूर शहरी सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगने लगा है। वहीं भिलाई नागरिक बैंक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। त्रिचूर शहरी सहबद्ध बैंक पर यह कार्रवाई गोल्ड लोन के दृष्टांत की अनदेखी के कारण की गई है। वहीं भी लाई सहबद्ध बैंक पर कार्रवाई अनाक्लेम्ड डिपॉजिट को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम (डीईएएफ ब्रोकरेज) में पैसे का समय न जमा करने के कारण किया गया है।
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