बदायूं

Budaun News: बिना नंबर प्लेट के ई-रिक्शा बेचने पर एजेंसी मालिकों को देना पड़ेगा जुर्माना

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Agency owners will have to pay fine for selling e-rickshaws without number plates

एआरटीओ कार्यालय। संवाद

बदायूं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बिना नंबर के प्लेट ई-रिक्शा बेचने वाली एजेंसी पर सख्ती शुरू कर दी है। अब तक सात एजेंसी संचालकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। अधिकारी लगातार वाहनाें की चेकिंग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के ई-रिक्शा पाया गया तो संबंधित एजेंसी संचालक जुर्माने के लिए तैयार रहे।

अफसरों के मुताबिक अब कोई एजेंसी संचालक बिना नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन किए वाहन नहीं बेच सकते। अगर ऐसा किया तो उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि पहले एजेंसी संचालक बिना रजिस्ट्रेशन के ही वाहन बेच देते थे। महीनों तक उनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे। अब भी जिले में बहुत से वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है।

जब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, उस पर नंबर प्लेट नहीं लग जाती, तब तक वाहन नहीं दिया जा सकेगा। पिछले सप्ताह कई ऐसे ई-रिक्शा पकड़े गए, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे और न ही नंबर प्लेट लगी थी। छानबीन में पता चला कि ये ई-रिक्शा कृष्णा ऑटोसेल्स, बाला जी ऑटो सेल्स, उजाला स्टार ब्लू, आरजे ट्रेडर्स, केजीएन इंटर प्राइजेज, शांति इंटर प्राइजेज और सार्थक ट्रेडर्स से खरीदे गए थे। एआरटीओ ने सभी एजेंसी संचालकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट है अनिवार्य

जिन एजेंसियों से बिना नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा दे दिए गए हैं, उन्हें पूरी कार्रवाई करनी होगी। सभी ई-रिक्शाें पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।

तो जुर्माना के अलावा दोगुना देना होगा रजिस्ट्रेश शुल्क

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर तय समय सीमा में कोई चालक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो पकड़े जाने पर उसे जुर्माना तो भरना ही होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दोगुना जमा करना पडे़गा। इसलिए ई-रिक्शा लेते समय उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं

बिना नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन के वाहन बेचना गैर कानूनी है। अगर ऐसा किया तो एजेंसी संचालक पर कार्रवाई होगी। पिछले सप्ताह ऐसे ही सात ई-रिक्शा पकड़े गए थे। उनके एजेंसी मालिकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। -रमेश चंद्र प्रजापति, यात्री कर अधिकारी परिवहन विभाग


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