Budaun News: जिले में खुलेगा डिटेंशन यार्ड, वाहन सीज होने पर भुगतना पड़ेगा किराया
– बड़े वाहनों के मालिकों को पहले सप्ताह एक हजार, फिर डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन जमा करना होगा किराया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। यातयात नियमों का उल्लंघन करने वाले अब और सावधान हो जाएं। अगर यातायात नियम तोड़ने के दौरान उनका वाहन पकड़ा गया या सीज हो गया तो उनके मालिकों को वाहन खड़ा कराने का किराया भी देना पड़ेगा। जब तक वाहन नहीं छुड़ाया जाएगा, तब तक उसे किराया देना होगा।
अब तक सीज होने वाले वाहन थाना या पुलिस चाैकियों पर खड़े कराए जाते रहे हैं। फिर जब तक वाहन खड़े रहते थे, तब तक उनके मालिकों को कोई किराया नहीं देना पड़ता था। वह कोर्ट के आदेश पर वाहन छुड़ाते थे और उसे लेकर चले जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
शासन ने सभी जिलों में डिटेंशन यार्ड (वाहन निरुद्ध स्थल) खोलने के आदेश दिए हैं। यह एक प्रकार से सरकारी वाहन स्टैंड माना जाएगा। यहां उन वाहनों को खड़ा कराया जाएगा, जो चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे या सीज किए जाएंगे।
फिर उनके मालिकों से किराया वसूल किया जाएगा। अगर चेकिंग के दौरान कोई बड़ा वाहन पकड़ा जाएगा तो उससे पहले सप्ताह में एक हजार रुपये या पांच सौ रुपये जमा कराए जाएंगे। इसके बाद डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे।
कार या उसी प्रकार के वाहनों को पहले सप्ताह में एक हजार रुपये और फिर उसके बाद से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करने होंगे तो वहीं बाइक आदि के मालिकों से पहले सप्ताह में सौ रुपये और फिर रोजाना 50 रुपये के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। जितने दिन वाहन खड़े रहेंगे, उसके अनुसार किराया जमा करना होगा। फिलहाल जिले में यार्ड खोलने के लिए जगह देखी जा रही है। जल्द ही जिले में जगह चिह्नित कर यार्ड का निर्माण कराया जाएगा।
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पूर्ण सुरक्षित होगा डिटेंशन यार्ड
जिले में खोले जाने वाला डिटेंशन यार्ड पूर्ण सुरक्षित होगा। यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। उसमें चौकीदार और गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। यहां खड़े होने वाले वाहन भी सुरक्षित रहेंगे। उनका सामान चोरी नहीं होगा।
शासन से जिले में डिटेंशन यार्ड खोलने के आदेश आएं हैं। अभी जगह देखी जा रही है। जल्द ही जगह चिह्नित कर यार्ड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वाहनों को वहां खड़ा किया जा सके।
– आरबी गुप्ता, एआरटीओ प्रशासन