Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कैद की सजा
कोर्ट ने मुजरिम पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। छह महीने पहले नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में दोषी को स्पेशल जज तृतीय सौरभ सक्सेना ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना उसहैत क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाबालिग भांजी के साथ थाना क्षेत्र के गांव छिदुआ नगला निवासी धीरे उर्फ धीरपाल पुत्र रायसिंह ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने धीरे उर्फ धीरपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज सौरभ सक्सेना ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद धीरे को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।