बदायूं
Budaun News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को तीन- तीन साल की सजा

अलापुर। एससी/एसटी कोर्ट ने जानलेवा हमले के चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर कोर्ट ने दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़ित लालाराम का कहना था साल 2013 में गांव के कुछ लोगों ने उसके खेत में खड़ी धान की पौध को खराब कर दिया था। इसकी शिकायत करने वह आरोपियों के पास गए तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषियों जगन्नाथ, नीरज, छोटे और मुरली निवासी गांव कुतरई को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। संवाद