बदायूं

Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवन कारावास

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स्पेशल जज ने छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में भी दोषी को तीन साल की सुनाई सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। छह साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने में नामजद युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने दोषी ठहराया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती, सीपी सिंह के मुताबिक थाना इस्लामनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 16 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी नाबालिग पुत्री खेत से घर वापस आ रही थी। उसके साथ थाना क्षेत्र के गांव कुंदनपुर निवासी जयभगवान पुत्र बाबूराम ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी युवक मौके से भाग गया।

पुलिस ने जयभगवान पुत्र बाबूराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज डॉ मोहम्मद इलियास ने अभियोजन की ओर से प्रदीप भारती, सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद युवक जय भगवान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ मोहम्मद इलियास ने छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में थाना इस्लामनगर के गांव कुंवरपुर निवासी अवनेश कुमार पुत्र भूरे सिंह को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम अवनेश कुमार पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।


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