Budaun News: हत्यारे पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास
कोर्ट ने सभी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। छह साल पहले घर में घुसकर हत्या करने के मामले में दोषी पिता-पुत्रों को स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार गुप्ता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक मुजरिम पर 18 हजार रुपये व अन्य दोनों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के मोहल्ला मीरा सराय निवासी धर्मवीर पुत्र अजयपाल ने 22 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके मोहल्ले के रहने वाले हिमांचल पुत्र मुन्नालाल, मोनू व मनोज पुत्रगण विश्वनाथ और विश्वनाथ व हंसराज पुत्रगण जाहर सिंह अवैध अफीम डोडा पोस्ता का धंधा करते थे।
इन सभी को शक था कि धर्मवीर के माता-पिता पुलिस को उनके अवैध धंधे की सूचना देते थे। इसी रंजिश के चलते 22 जुलाई 2017 को सुबह सभी लोग एकराय होकर घर में घुस आए। सभी के हाथ में नाजायज असलहा व छुरे थे। सभी आरोपियों ने घर में घुसकर धर्मवीर की मां को सिर में लाठी मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके पिता अजयपाल की छुरा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने कोर्ट में मोनू, मनोज और विश्वनाथ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज अखिलेश कुमार गुप्ता ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने हत्या में नामजद मोनू, मनोज और विश्वनाथ को मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।