Budaun News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद
बदायूं। सामूहिक दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मुजरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने छह अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी नाबालिग नातिन को का फूल सिंह और दिनेश ने अपहरण कर लिया। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। विवेचना तत्कालीन सीओ सहसवान राघवेंद्र सिंह राठौर ने की।
विवेचक ने घटना के संबंध में साक्ष्य संकलन कर 10 जुलाई 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वर्तमान थानाध्यक्ष रेनू सिंह ने पैरोकार सतेंद्र कुमार के साथ अभियोजन विभाग से समन्वय करके कोर्ट में सशक्त पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और गवाहों के बयानों के आधार पर फूल सिंह व दिनेश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।