Budaun News: नगर पालिका ने की पुरानी एनओसी निरस्त करने की संस्तुति
बदायूं। नगर पालिका से बिना एनओसी लिए मांस विक्रेताओं के धंधा के मामले में अब पालिका के लाइसेंस एवं कर अनुभाग ने एसडीएम/ईओ को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें नियमों का हवाला देते हुए साल 2017 में जारी एनओसी को निरस्त करने और मानक पूरे होने पर नई एनओसी जारी करने की संस्तुति की गई है।
पालिका के लाइसेंस एवं कर अनुभाग की ओर से एसडीएम/ईओ एसपी वर्मा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मीट विक्रेताओं के प्रार्थना पत्रों के आधार पर उन्हें 2019 में पालिका ने एनओसी निर्गत की थी, जो एक साल के लिए मान्य थी, लेकिन अब पांच साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने नई एनओसी नहीं ली है। केवल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से निर्गत लाइसेंस पर व्यापार कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों पुलिस की कार्रवाई के बाद ये भी पता चला था कि कुछ विक्रेताओं द्वारा काले पशु के बजाय संरक्षित पशुओं का मांस बेचा जा रहा है, जिससे न केवल पालिका की छवि धूमिल हो रही है बल्कि शहर का माहौल बिगड़ने की भी आशंका है। रिपोर्ट में बिना एनओसी के जारी किए गए लाइसेंस को निरस्त कराने को भी कहा गया है।
लाइसेंस लिपिक मुशाहिद अली खां ने बताया कि 2017 के बाद किसी विक्रेता ने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया है। इधर, एसडीएम/ईओ एसपी वर्मा का कहना है अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। साल 2017 के बाद यदि एनओसी नहीं ली गई है तो आज इसे दिखवाते हैं। इसके बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहर का माहौल और शहरवासियों का स्वास्थ्य खराब न हो इसके लिए किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस नहीं बिकने दिया जाएगा।



