Budaun News: हेरोइन बेचने के जुर्म में एक को पांच साल की सजा
बदायूं। हेरोइन बेचने के दो साल पुराने मामले में नामजद एक दोषी को स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत भारती ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
थाना इस्लामनगर में तैनात एसआई शैलेंद्र कुमार को 20 सितंबर 2021 को मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति चौराहे पर स्थित होटल के सामने हेरोइन बेच रहा है। एसआई ने पुलिस दल के साथ उसे मय हेरोइन पकड़ लिया, जबकि उसके साथ खड़ा व्यक्ति भाग गया। पकड़े गए व्यक्ति तिलकेश ने पुलिस को बताया कि उसके साथ शैलेंद्र पाठक उर्फ गुल्लन निवासी अल्लेपुर थाना इस्लामनगर हेरोइन बेचने का काम करता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज नवनीत भारती ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद तिलकेश को पांच साल की सजा सुनाई, वहीं शैलेंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।