Budaun News: बीमा कंपनी को 4.50 लाख रुपये ब्याज सहित देने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 28 Sep 2023 01:30 AM IST
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोन की पीठ ने ओरिएंटल बीमा कंपनी को 4.50 लाख रुपये परिवादी को छह प्रतिशत ब्याज की दर से देने का आदेश दिया है। साथ ही परिवादी को तीन हजार रुपये मुकदमे का बतौर खर्चा देने का भी आदेश दिया है। आदेश पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य अनीता ने दिया है।
थाना उझानी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लागंज निवासी प्रतीक मिश्रा ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से ओरिएंटल बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में परिवाद दायर किया था। बताया था कि उन्होंने पुरानी कार खरीदी थी। इसका बीमा कार के पूर्व स्वामी के नाम कराया था। प्रतीक मिश्रा ने बीमा करने के बाद कार अपने नाम कराई थी।
प्रतीक मिश्रा की कार में बरेली से घर लौटते समय बाइपास पर सोत नदी के पास आग लग गई। परिवादी ने बीमा कंपनी में 4.50 लाख रुपये का दावा किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह परिवादी को संपूर्ण धनराशि ब्याज सहित अदा करे। संवाद


