बदायूं

Budaun News: उमेश जनरल स्टोर के संचालक पिता-पुत्र के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज

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बदायूं। शहर के उमेश जनरल स्टोर के संचालक और उसके पुत्र के खिलाफ फर्रुखाबाद में कोर्ट के आदेश पर लूट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट ने 17 अक्तूबर को फर्रुखाबाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था।

विवेक विहार कॉलोनी निवासी रिटायर्ड अपर जिला जज पीयूष वर्मा वर्तमान में मानसरोवर गार्डन बरेली में रहते हैं। उनके मुताबिक, उमेश जनरल स्टोर के मालिक उमेशचंद्र रस्तोगी का आवास बदायूं में विवेक विहार कॉलोनी में उनके घर के पास ही हैं। परिवादी के अनुसार, वह 31 जुलाई को फर्रुखाबाद होते हुए निजी कार्य से इटावा जा रहे थे। जब वह फर्रुखाबाद के करीब पहुंचे तो उमेश ने उन्हें फोन किया कि वह किसी काम से अल्लहागंज आए हैं और बरेली आकर उनसे मिलना चाहते हैं। तब पीयूष वर्मा ने बताया कि वह इस समय फर्रुखाबाद में है। यह सुनकर उमेश ने कहा कि वह भी आधे घंटे में फर्रुखाबाद पहुंच रहे हैं। तब तक वह किसी रेस्टोरेंट में रुक जाएं।

पीयूष वर्मा का कहना है कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में रुककर उमेश का इंतजार किया। पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे उमेश अपने पुत्र नितिन के साथ वहां पहुंचे। आते ही नितिन ने पीयूष से कहा कि उन्होंने अपना सिविल लाइंस वाला बंगला क्यों नहीं बेचा। इस पर उन्होंने कहा कि वह पहले ही मकान बेच चुके हैं। इस पर नितिन ने जेब से पिस्तौल निकाल कर पीयूष पर तान दी। उमेश, नितिन और एक अन्य व्यक्ति ने उनके साथ गालीगलौज की। इस बीच नितिन ने पीयूष से 12 हजार रुपये, हाथ की घड़ी और सोने की चेन लूट ली।

पीयूष ने फर्रुखाबाद थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर पीयूष ने फर्रुखाबाद सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया। सीजेएम प्रवीण कुमार त्यागी ने 156(3) सीआरपीसी के तहत परिवाद को स्वीकार करते हुए उमेश रस्तोगी और नितिन जैमिनी रस्तोगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इस पर पुलिस ने चार नवंबर को मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


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