Budaun News: पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को छह साल की सजा
बदायूं। सात साल पहले हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में एडीजे स्पेशल जज ईसी एक्ट कुमारी रिंकू ने तीन आरोपियों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
कादरचौक थाने में तैनात रहे एसएसआई हरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि आठ अगस्त 2016 को वह पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे, तभी कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से रास्ते में खड़े दिखे। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी।
तीनों बदमाशों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम दयाराम निवासी नगला वधिक थाना सहावर, कासगंज, प्रेमपाल निवासी सुभाषनगर थाना अमांपुर, कासगंज और नेत्रपाल निवासी उदयपुर कलां थाना डिबाई बुलंदशहर बताया। घटना की विवेचना उपनिरीक्षक हरेन्द्र कुमार तोमर ने की। मंगलवार को न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 147 में एक साल और जानलेवा हमले में छह साल की सजा सुनाई है।