Budaun News: बालक से कुकर्म में युवक को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना
– अभियुक्त का कृत्य इंसानियत को शर्मसार करने वाला- स्पेशल जज दीपक यादव
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। नाबालिग बालक से दुष्कर्म करने के ढाई साल पुराने मामले में नामजद युवक को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना उझानी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, वादी का सात वर्षीय पुत्र गांव में सरकारी स्कूल के पास खेल रहा था। वादी के पुत्र को ग्राम मिर्जापुर थाना उझानी निवासी नीतेश उर्फ नीतू पुत्र सुखपाल पकौड़ी खिलाने के बहाने साथ ले गया। काफी तलाशने के बाद लापता पुत्र 12 बजे के करीब मिर्जापुर और बिहार के बीच एक बाग में पड़ा मिला।
बालक ने पिता को बताया कि नीतेश उर्फ नीतू ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़ित बालक ने बताया कि नीतू ने उसका हाथ पकड़कर कुएं में लटका दिया था और कहा- किसी को कोई बात बताई तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने नीतेश उर्फ नीतू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेन्द्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने नाबालिग बालक से दुष्कर्म करने के मामले में नीतेश उर्फ नीतू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है।