Rampur: आजम की सजा की अपील पर बहस शुरू, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट में रखा पक्ष

आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां और तजीन फात्मा
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पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण के मामले में सात साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट पहुंचकर सरकार का पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी होगी।
यहां बताते चलें कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको सात-सात साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। यह सभी लोग अलग-अलग जेल में सजा काट रहे हैं। सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई जबकि तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं।
जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने सजा के खिलाफ तीनों ने सेशन कोर्ट में अपील की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई शुरू हुई। सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह, डीजीसी अमित सक्सेना और एडीजसी सीमा सिंह राणा ने अपना पक्ष रखा। बहस जारी है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी।