क्या आपके पास भी है बैंक लॉकर? बैंक ने दी ये डेडलाइन तो कर लें लॉकर से बड़ा काम
बैंक लॉकर: बैंक लॉकर को बेशकीमती सामान रखने से सबसे सुरक्षित माना जाता है। बैंक लॉकर की सुविधा देने के लिए बैंक अपने ग्राहकों से लॉकर के आकार के होश से चार्ज करते हैं। इसे हर लेकर बैंकों के अलग-अलग नियम हैं। अगर आपने भी बैंक में लॉकर रखे हैं तो 30 जून 2023 तक आपको रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे। कई जुड़े हुए ने अपने ग्राहकों से संबंधित जानकारी शेयर की है।
अंग्रजी ने क्या कहा?
स्मार्ट (RBI) ने जनवरी 2023 में शेयरों के लिए लॉकर एग्रीमेंट की प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। 30 जून 2023 तक साइट्स द्वारा 50% लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल कर दिया जाएगा। वहीं 30 सितंबर 2023 तक 75 फीसदी लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल हो जाएगा। अधिकारियों के निर्देश पर फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। स्मार्ट ने अगस्त 2021 में रिवाइवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के निर्देश दिए।
बैंकों में नया लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए कृषि के नियम 1 जनवरी 2022 को लागू हुए। वहीं मौजूदा ग्राहकों के लिए सेट्स को यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह से कर दी गई थी। 1 जनवरी 2023 तक ज्यादातर ग्राहकों ने रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे जिस वजह से एसबीआई ने इस डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया। निर्देशों के अनुसार एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, जो कि अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्र हैं।
बैंक लॉकर को लेकर क्या हैं नियम?
बैंकों में लॉकर को लेकर कई तरह के नियम होते हैं। कोई भी आपदा जैसे बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरना, दंगे, आतंकवादी हमले या ग्राहकों द्वारा की गई किसी भी वजह से लॉकर के खराब होने की बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि यह बैंक की जिम्मेदारी है कि लॉकर को लेकर सुरक्षा कम हो जाती है। वहीं आग, चोरी, सेंधमारी, धोखाधड़ी, संपत्ति गिरना, किसी एक या बैंक के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर बैंक को छूना नहीं चाहिए।
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