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गो फर्स्ट: एनसीएलएटी गो फर्स्ट केस में इस दिन सुनेगा फैसला, जानें क्यों उठाया ये कदम

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पहले जाओ: गो फर्स्ट एयरलाइंस के मामले में नया मोड़ आया है। 15 मई को नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और इसका 22 मई यानी अगले सोमवार को जारी किया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को इन त्रयो याचिकाओं की याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

जानें क्या है मामला

गो फर्स्ट एयरलाइन को विमान लीज पर देने वाले तीन भागीदारों ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दीवाला समाधान प्रक्रिया के खिलाफ अर्जी दी थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीवीटी) गो प्रथम विमान को नामांकन पर विमान देने वाली तीन प्राधिकरण की ओर से दायर अर्जियों पर 22 मई को अपना आदेश पास करेगी।

दस्तावेज़ दस्तावेज़ करने के लिए दिया गया 48 घंटे का समय

गो फर्स्ट ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए स्वैच्छिक दिवाला समाधान की अर्जी एनसीएलटी में फंसाने की बात कही थी। एयरलाइन को साझेदारी पर विमान देने वाले प्राधिकरण ने दीवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ अपीलीय न्याय प्राधिकरण में अपील की थी। एनसीएलएटी के प्रेसिडेंट अशोक भूषण की पहचान लेने वाले ने इसके साथ ही कहा कि संबंधित पक्ष अगर कोई अतिरिक्त दस्तावेज रखता है तो 48 घंटे में पेश कर सकते हैं।

खाताधारक पर विमान देने वालों की याचिकाएं दायर की जाती हैं

एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड, जीवाईए एविएशन और जीवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स ने ये याचिकाएं दायर की थीं। वे कुल मिलाकर गो में पहले 21 विमान दिए गए। एनसीएलटी ने पिछले हफ्ते एयरलाइन की अर्जी को स्वीकार करते हुए समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही वह उपाय समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है।

पैसा रीलों

3 मई से गो फर्स्ट का विमान संचालन बंद है

गो पहले का विमान योजना तीन मई से बंद चल रहा है। दीवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाने के बाद से कई विमान प्रदाताओं ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अपनी 45 इंटरनेट की सूची समाप्त कर वापस लेने की मांग रखी है।

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