रामपुर: आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज, जौहर विवि में नगर पालिका की मशीन मिलने का मामला

आयकर विभाग की छापेमारी के बाद घर निकलते आजम खां(FILE)
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जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में नामजद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ माह पहले जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी।
यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में पालिका की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत मिलनी बाकी है। सपा नेता के अधिवक्ता की ओर पिछले दिनों दोनों की अग्रिम जमानत याचिका एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए तीन अक्तूबर की तारीख तय की है। कोर्ट अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा।
अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण मामले में अंतिम बहस
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार को अंतिम बहस होगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था।
जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम की ओर से इस मामले में मुकदमे के वादी और शहर विधायक आकाश सक्सेना, मुकदमे के विवेचक नरेंद्र त्यागी को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद अब्दुल्ला आजम द्वारा गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए मंगलवार की तारीख तय की है।