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अगर पूरा करते हैं बस ये एक शर्त तो ईपीएफओ से मिल जाएगा शादी का सारा खर्च!

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शादी-विवाह में लोग खूब खर्च करते हैं। एक तो यह लोगों की चाहत होती है, साथ ही कुछ मजबूरियां भी रहती हैं। ऐसे में शादी अपने हो या बच्चों-बच्चों की, पैसों का प्रबंधन करना अलग सिरदर्द बन जाता है। हालांकि अगर आप भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर (ईपीएफओ सब्सक्राइबर) हैं तो आपका यह सिरदर्द बहुत हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ईपीएफओ इन मौकों के लिए भी एडवांस लेने या पहले ही पैसे निकालने की सुविधा देता है।

बड़े काम का है पीएफ का पैसा

सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा निजी आधार पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड (प्रोविडेंट फंड) है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) कमाई करता है। इस जीवन में अचानक सामने आई कई प्राकृतिक छटाओं के समय में ज्योति सिद्ध होती है, साथ ही नौकरी से होने वाले विनाश के लिए जीवन के लिए भी एक मात्रा की गारंटी देता है।

COVID के दौरान ये राहत

ईपीएफओ आपके सब्सक्राइबर को कई मौकों पर बड़ी राहत प्रदान करता है। जैसे अभी जब कोरोना महामारी आई थी, तब ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड एडवांस (EPF Covid Advance) की सुविधा दी थी. इसी तरह नौकरी छोड़ें, तब भी आपको पीएफ से पैसे निकालने (PF Withdrawal) की सुविधा मिलती है। इसी तरह घर खरीदें या लॉक डाउन देखें, आपकी खुद की शादी हो या बच्चों-बच्चों की, आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ ने बताई ये बात

ईपीएफओ ने एक ताजा ट्वीट में शादी-विवाह के मौकों पर एसएससी से पैसे निकालने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ईपीएफओ के ट्वीट के अनुसार, अगर सब्सक्राइबर की खुद की शादी है या भाई-बहन ओआर-बेटी की शादी है, तो इन मौकों पर ईपीएफओ मैरिज एडवांस की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अंतर्गत अपने अंशों के साथ 50 प्रतिशत के बराबर राशि निकाली जा सकती है।

बस इन दो बातों का ध्यान रखें

हालांकि ईपीएफओ मैरिज एडवांस (ईपीएफओ मैरिज एडवांस) के तहत पीएस से पैसे निकालने के लिए कुछ यात्रियों को पूरा करना जरूरी है। ईपीएफओ ने इन दावों के बारे में भी बताया है। पहली शर्त यह है कि आप कम से कम सात साल से ईपीएफओ के अंदर हों। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि आप शादी और पढ़ाई-लिखाई को मिलाकर 3 बार से ज्यादा एडवांस की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि शादी-विवाह या पढ़ाई-लिखाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें: ईपीएफओ ने बताया फॉर्मूला, ऐसे होंगे ज्यादा पेंशन का कैलकुलेशन


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