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आयकर विभाग ने ऑनलाइन आयकर टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी किए गए आई फॉर्म -1 और आई फॉर्म -4 फॉर्म

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आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन फॉर्म रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आई नामांकन -1 और आई सर्टिफिकेट -4 फॉर्म जारी कर दिया है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनमें शामिल हैं -1 और आई शेयरिंग – 4 के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, वे अब ऑनलाइन फॉर्म के एक्टिविटी होने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ये जानकारी देते हुए बताया कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आईमेरा नामांकन -1 और आई पहचान विवरण -4 को इनेबल्ड कर दिया गया है। ये ऑनलाइन फॉर्म में डाटाबेस प्रीफिल्ड है। किस फॉर्म -16 के अनुसार सैलेरी, सेविंग अकाउंट से मामूली ब्याज से आय और फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए मिले ब्याज आय शामिल है। ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म से अलग है। एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपभोक्ताओं को डाउनलोड करना होता है। उसकी जरूरी जानकारियां भरने के बाद ई-फाइलिंह वेबसाइट पर अपलोड होता है।

एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म के लिए नामांकन ऑनलाइन आयकर रिटर्न फॉर्म आई फॉर्म दाखिल करने के लिए बेहद सरल माना जाता है। इसमें दी गई सूचनाओं को फॉर्म -16 के साथ एनुअल इनफॉर्मेशन कैटलॉग (AIS) में दी गई सूचनाओं के साथ मिलावट होती है जिससे यह पता लग सकता है कि जो टैक्सपेयर्स टैक्स विभाग के साथ जो जानकारी साझा कर रहा है वह सही है या नहीं।

आई वोटिंग -1 के माध्यम से वेपेक्सियर्स रिटर्न भरेंगे रविवार की वर्षा आय 50 लाख रुपये तक है जिसमें सैलरी आय, एक हाउस प्रॉपर्टी और व्याज जैसे दूसरे शोध और 5 हजार रुपये तक कृषि आय है। ITR फॉर्म 4 के माध्यम से इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अभिभाजित परिवार) और वैसे फर्मस (लिस्टपी को छोड़ दें) किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है जो भर सकते हैं। ये आयें 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से जल्द आने वाली हैं और कृषि आय 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

पैसा रीलों

सैलरीड लोगों को आईकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-16 की नजरबंदी होती है जो कंपनियां जून महीने में जारी करती हैं। वैसे फॉर्म -16 रिलीज करने की आखिरी तारीख 15 जून है। 31 जुलाई 2023 तक टैक्सपर्स एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न भर सकते हैं। इस साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया था।

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