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यात्रीगण कृपया ध्यान दें… अगर यात्रा में सामान खो गया तो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी!

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भारतीय रेल देश में लोगों के हित के सबसे मुख्य विचारों में से एक है। हर रोज करोड़ों यात्री भारतीय रेल से सफर करते हैं। इनमें से कई कॉलेज जाने वाले होते हैं तो कई लोगों के घर से यात्रियों के लिए स्कूल का सफर रेलवे से पूरा होता है। आपने भी भारतीय रेल से यात्रा की जरूर होगी। अब अगर अगली बार आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को जान लेना चाहिए।

इस अनाउंसमेंट की बांध लें किंकी

आप रेलवे से यात्रा करें करते समय कई बार ये अनाउंसमेंट सुना होगा… ‘यात्रीगण कृपया ध्यान दें… यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं दें’। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घोषणा पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि अगर यात्रा के दौरान आपका कोई सामान खो जाता है या चोरी हो जाती है, तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है और इसे रेलवे की ओर से सेवा में कमी नहीं माना जा सकता है।

इस मामले को सुन रही थी कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी का समय छात्र राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी के एक फैसले के आई याचिका पर सुनवाई हो रही थी। संबंधित मामले में एक व्यवसायी का सामान खो गया था। व्यवसायी ने जिला उपभोक्ता मंच के रूप में दावा किया था कि एक ट्रेन से यात्रा करते समय उसकी कमर में बंधी बेल्ट में एक लाख रुपये खो गए थे और उसने अपने नुकसान के लिए रेलवे से लुक की मांग की थी। एनसीडीआरसी ने रेलवे को एक व्यवसाय को एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

अपने सामान की खुद की रक्षा करें

न्याय कल्पना विक्रम नाथ और साझेदारी अहसान दीक्षा अमानुल्ला की छुट्टी योजना ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद को रोकने के आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि रेल यात्रा के दौरान किसी के सामान की चोरी रेलवे की सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता है। अगर यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद नहीं पाता है तो इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी

पीठ ने कहा, हम यह समझ रहे हैं कैसे परेशान हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे की सेवा में कमी कहा जा सकता है। अगर यात्री अपने सामान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

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