पीलीभीत

Pilibhit News: व्यापारियों का आरोपमुक्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज

Connect News 24

पीलीभीत। उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री समेत 10 व्यापारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले में न्यायालय ने आरोपमुक्त करने का प्रार्थनापत्र खारिज कर सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि नियत की है। इस मामले में सभी व्यापारी नेताओं ने जमानत करवा ली है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने शासन से अनुमति मिलने के बाद न्यायालय में वाद दायर कर कहा था कि 18 जनवरी 2023 को कोतवाली क्षेत्र के पुरानी गल्ला मंडी में केजीएन इंटर प्राइजेज पर अयाजुद्दीन के यहां खाद्य अधिकारी राम मिलन राना नमूना लेने पहुंचे थे।

व्यापारी व्यवसाय से संबंधित लाइंसेस नहीं दिखा पाया। कई व्यापारियों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर ली। भीड़ में संजय गुप्ता, अलाउद्दीन अंसारी, ताबिश, अंशुल अग्रवाल, मोइनउल हक जगदीश द्वारा डरा धमका कर नमूने के रूप में खरीदे गए गगन पान मसाला के पैकेट खाद्य अधिकारी के हाथ से छीन लिए।

शाहिद, शैलेंद्र अग्रवाल उर्फ शैली सहित उक्त लोगों ने राम मिलन राना को डरा धमका कर बैग में हरि जर्दा स्टोर से संग्रहित किया गया सील बंद नमूना छीन कर क्षतिग्रस्त कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में व्यापारी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए आरोप मुक्त प्रार्थना को खारिज कर साक्ष्य के लिए सात नवंबर की तिथि नियत की है। संवाद


Connect News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button