Pilibhit News: कंपनी में जमा एफडी के रुपये न देने और धमकाने के मामले में दर्ज होगा मुकदमा
पीलीभीत। समयावधि पूरी होने के बाद भी एफडी का रुपया न देने और धमकाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा गुप्ता ने बालाजी इंटरप्राइजेज फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक सहित दो लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कर आख्या न्यायालय में पेश करने के आदेश सुनगढ़ी थाना प्रभारी को दिए हैं।
सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुनगढ़ी निवासी रूपचन्द पुत्र होरीलाल लाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसने 14 दिसंबर 2021 को 59 हजार रुपये की एक एफडी एक वर्ष के लिए कराई थी। समयावधि पूरी होने के बाद जब उसने भुगतान की मांग की तो बाला जी इंटरप्राइजेज के प्रबंधक नितिन अग्रवाल व प्रमोद अग्रवाल टालमटोल करने के बाद भी भुगतान नहीं किया।
पांच सितंबर 2023 की शाम को वह अपनी मोटरसाइकिल की दुकान बंद कर आरोपी से रुपये की डिमांड करने उसके ऑफिस गया। आरोपी से कहा कि उसका बच्चा बीमार है, इलाज के लिए पैसे जरूरत है। इस पर आरोपी ने रुपये देने से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने न्यायालय को बताया कि उसने सुनगढ़ी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने नहीं करवाई नहीं क़ी।
एसपी से गुहार लगाई पर उनके स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनगढ़ी थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल शर्मा ने की।