Pilibhit News: जबरन नैनो यूरिया देने पर इफको ई-बाजार का लाइसेंस निलंबित
पीलीभीत। डीएपी खाद के साथ जबरन नैनो यूरिया व जिंक देने की शिकायत के बाद संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने इफको ई-बाजार पुरनपुर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नोटिस जारी कर सात दिन में साक्ष्यों के साथ जवाब मांगा है।
शासन का आदेश है कि किसी भी उर्वरक दुकान से किसानों को डीएपी के साथ जबरन अन्य कोई खाद नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद किसानों को जबरदस्ती दवाइयां व दूसरी खाद दी जा रही हैं। इसको लेकर पूरनपुर क्षेत्र के गांव मझारा के रहने वाले हरजीत सिंह ने 22 सितंबर को संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक से शिकायत की थी। इसमें कहा गया पूरनपुर के इफको ई-बाजार के प्रतिनिधि रजनीश पाल डीएपी के साथ जबरन नैनो यूरिया व जिंक दे रहे हैं।
किसान की शिकायत पर जब इफको ई-बाजार के प्रतिनिधि से बात की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर बाजार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी डॉ. विनोद यादव ने बताया संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देश पर लाइसेंस निलंबित किया गया है। प्रतिनिधि को नोटिस भेजकर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
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एक्सपायर डेट की बेची जा रही नैनो यूरिया
जिला स्तरीय गोष्ठी में किसानों ने इफको केंद्र पर वैधता तिथि समाप्त हो चुकी नैनो यूरिया का वितरण करने की शिकायत की थी। इस पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. विनोद यादव ने क्षेत्रीय प्रबंधक इफको को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जिले में नैनो यूरिया और डीएपी की उपलब्धता और वैधता तिथि को लेकर साक्ष्य सहित जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

