Pilibhit News: प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत निजी विद्यालयों के लिए अब नए नियम जारी
पीलीभीत। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कायाकल्प के लिए धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। शासन की ओर से 75 प्रतिशत अनुदान विद्यालयों को तभी मिलेगी जब ये नए नियमों का पालन करते हुए प्रस्ताव भेजेंगे। नियमों में खामी पाए जाने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। बैठक करके इस बारे में विद्यालयों के प्रबंधकों को सूचना दे दी गई है।
वर्तमान में जिले में 22 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। डीआईओएस गिरिजेश कुमार के मुताबिक पहले सिर्फ शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत चयनित किया गया था। अब आदेश को संशोधित करते हुए शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी 75 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है। इसमें जिले के लगभग सभी विद्यालयों ने आवेदन किए हैं।
अब इस योजना में नए नियम जोड़े गए हैं। इनके मुताबिक, अनुदान के लिए आवेदन करने वाला विद्यालय 75 वर्ष पुराना हो। उसमें छात्र संख्या 300 से ज्यादा हो। पहले ये नियम था कि इन विद्यालयों के स्वयं के खाते में कार्यों के लिए प्रस्तावित धनराशि का 25 प्रतिशत होना आवश्यक था, लेकिन अब इसमें छूट देते हुए धनराशि को दान में लेकर भी दर्शा सकते हैं।
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भौतिक सत्यापन करेगी टीम
डीआईओएस गिरिजेश कुमार के मुताबिक पात्र माध्यमिक विद्यालय जब नए फार्मेट पर प्रस्ताव भेजेंगे तो इसे डीएम कार्यालय भेजा जाएगा। इसके बाद डीएम कार्यालय से बनाई गई टीम विद्यालयों में जाकर भौतिक सत्यापन करेगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर शासन से बजट मुहैया कराया जाएगा।
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सुविधा या निर्माण का होगा प्रस्ताव
विद्यालयों को आवेदन करते समय ये ख्याल रखना होगा कि जिस कार्य के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं, उससे छात्र-छात्राओं को सुविधा मिलेगी या नहीं। इसमें बेंच, कंप्यूटर, उपकरण, चहारदीवारी, टायलेट, भवन में विस्तार आदि शामिल हैं। इसके अलावा किसी गैर जरूरी कार्य का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।