पीलीभीत

Pilibhit News: बरखेड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश

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मेडिकल कराने के बाद अभियुक्तों के साथ मारपीट का मामला

संवाद न्यूज एजेंसी

पीलीभीत। पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल कराने के बाद अभियुक्तों के साथ मारपीट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी ने थानाध्यक्ष बरखेड़ा के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की।

थाना बरखेड़ा मे दर्ज अपराध संख्या 112/2023 धारा 386,34,341,504,506 व 427 भारतीय दंड संहिता में थाना पुलिस द्वारा राहुल पुत्र रोशन लाल, सोनू पुत्र ताराचंद, प्रेमशंकर पुत्र बाबू राम, अवधेश पुत्र सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर विगत दिनों न्यायालय मे पेश किया। उक्त अभियुक्तों ने न्यायालय मे कहा कि मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उनको बुरी तरह मारापीटा। उनके शरीर पर काफी चोटें आईं।

न्यायालय ने पुन: मेडिकल कराने का आदेश दिया। पुन: हुए मेडिकल में उन लोगों के शरीर पर ताजा चोटें पाए जाने पर थानाध्यक्ष बरखेड़ा को नोटिस जारी किया गया। कहा कि अभिरक्षा में अभियुक्तों के रहते मेडिकल आख्या मे दर्शित चोटे कैसे और क्यों आईं।

इस पर थानाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे अभियुक्तों का पुन: मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर पहले से तीस चालीस लोग जिनमे कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता और अभियुक्तों के साथ धक्कामुक्की की। जिससे अभियुक्तों के शरीर पर चोटें आईं न कि पुलिस के मारपीट करने से आईं।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कहा कि थानाध्यक्ष बरखेड़ा के स्पष्टीकरण को यदि मान भी लिया जाए तो थानाध्यक्ष द्वारा इस तथ्य के संबंध मे कोई उल्लेख नही किया। यदि उपरोक्त प्रकार की कोई घटना घटित हुई थी तो पुलिस को तथाकथित 30-40 व्यक्तियों के विरुद्ध विधि संगत विधिक कार्रवाई की जानी थी। उक्त के संबंध मे उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए था।

उक्त के अभाव में थानाध्यक्ष बरखेड़ा का स्पष्टीकरण संतोषजनक, विश्वसनीय एवं व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर लगाया गया मारपीट का आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष बरखेड़ा का कृत्य स्वयं की अभिरक्षा में अभियुक्तों के प्रति शारीरिक हिंसा करने की कोटि मे आता है।

इसी क्रम में न्यायालय ने थानाध्यक्ष बरखेड़ा बलवीर सिंह के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश पारित किया। आदेश की प्रति पैरोकार के माध्यम से थानाध्यक्ष को प्राप्त कराए जाने का आदेश पारित कर, अग्रिम आदेश हेतु 25 मई की तिथि नियत की।


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